All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

EPFO: पीएफ से संबंधित है कोई शिकायत तो ऑनलाइन कराएं समाधान, ये है तरीका

अगर किसी खाताधारक को ईपीएफ निकासी, ईपीएफ खाते के ट्रांसफर, केवाईसी आदि से जुड़ी कोई शिकायत है तो वह इस ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम की सुविधा का फायदा उठा सकता है.

नई दिल्‍ली. अगर आपका भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में खाता है तो ये खबर आपके काम की है. अगर आपको भी अपने पीएफ (PF) खाते से संबंधित कोई शिकायत है तो आपको किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है. आप अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज कराकर उसका समाधान करा सकते हैं. यही नहीं आप ऑनलाइन ही अपनी शिकायत का स्‍टेटस भी चेक कर सकते हैं.

अगर किसी ईपीएफ (EPF) खाताधारक को ईपीएफ निकासी, ईपीएफ खाते के ट्रांसफर, केवाईसी आदि से जुड़ी कोई शिकायत है तो वह इस ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम की सुविधा का फायदा उठा सकता है. ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करके ईपीएफओ यूजर्स को अपनी समस्‍याओं की जानकारी ईपीएफओ पोर्टल epfigms.gov.in पर ऑनलाइन देने की अपील की है.

ये भी पढ़ें- कर्मचारी पेंशन योजना: EPFO पेंशन योजना से हटाने जा रहा है 15000 रुपये की लिमिट, जानिए EPS पर ताजा अपडेट

इसके अलावा संगठन ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जिस पर कॉल करके आप आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. गौरतलब है कि ईपीएफओ की अधिकतर सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्‍ध है. ईपीएफओ की वेबसाइट के साथ ही उमंग ऐप पर भी ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है.

ऐसे दर्ज कराएं ऑनलाइन शिकायत

  • सबसे पहले पोर्टल epfigms.gov.in पर जाएं.
  •  शिकायत दर्ज करने के लिए ‘रजिस्टर ग्रीवांस’ पर क्लिक करें.
  • आपके सामने एक नया वेबपेज खुल जाएगा. इसमें उस स्टेटस को चुनें, जिसमें शिकायत दर्ज कर रहे हैं.
  • स्टेटस का मतलब पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर, इंप्लॉयर या अन्य से है.
  • ‘अन्य’ का विकल्प तभी चुनें अगर आपके पास यूएएन/पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नहीं है.
  • पीएफ अकाउंट संबंधी शिकायत के लिए ‘पीएफ मेंबर’ स्टेटस का चुनाव करें.
  • अब यूएएन और सिक्योरिटी कोड दर्ज कर ‘गेट डिटेल्स’ पर क्लिक करें.
  • यूएनएन से लिंक मास्क्ड (छिपी हुई) पर्सनल डिटेल कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगेंगी.
  • अब ‘गेट ओटीपी’ पर क्लिक करें.
  • EPFO डेटाबेस में आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा.
  • ओटीपी एंटर करने के बाद सत्यापन होगा और फिर आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी.
  • पर्सनल डिटेल डालने के बाद उस पीएफ नंबर पर क्लिक करें, जिसके संबंध में शिकायत दर्ज करनी है.
  • अब स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखेगा. इसमें रेडियो बटन को चुनें जिससे आपकी शिकायत जुड़ी है.
  • ग्रीवांस कैटेगरी को सलेक्ट कर अपनी शिकायत का ब्यौरा दें.
  • अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो उन्हें अपलोड किया जा सकता है.
  • शिकायत दर्ज हो जाने पर ‘ऐड’ पर क्लिक कर और सबमिट पर क्लिक करें.
  • आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी.
  • आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर कम्प्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा.

ये भी पढ़ें- Income Tax: छोटे टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, इन 3 साल के लिए रीअसेसमेंट नोटिस नहीं होंगे जारी, CBDT का निर्देश

शिकायत का स्टेटस इस तरह करें चेक
आपके द्वारा दर्ज की गई शिकायत का स्टेटस चेक करने के लिए आप epfigms.gov.in पर क्लिक करें. यहां आपको View Status ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करें. यहां अपना Registered Mobile Number और ईमेल आईडी दर्ज करें. इसके बाद सिक्योरिटी कोड दर्ज करें. इसके बाद आपको अपनी शिकायत का स्टेटस दिखने लगेगा.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top