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अब ट्रैफिक पुलिस नहीं रोक पाएगी आपकी कार, जारी हुआ आदेश; यहां जानिए नियम और डिटेल्स

New Traffic Rules: सरकार ने ट्रैफिक को लेकर नया नियम लागू किया है. अब ट्रैफिक पुलिस आपको बेवजह रोककर परेशान नहीं कर सकेगी और न ही बेवजह आपके वाहन की जांच कर सकेगी. इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है.

New Traffic Rules: अगर आप भी कार चलाते हैं तो आपके लिए काम की खबर है. सरकार ने ट्रैफिक को लेकर नया नियम लागू किया है. अब ट्रैफिक पुलिस आपको बेवजह रोककर परेशान नहीं कर सकेगी और न ही बेवजह आपके वाहन की जांच कर सकेगी. इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है.

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इस संबंध में पुलिस आयुक्त (सीपी) हेमंत नागराले पहले ही यातायात विभाग को सर्कुलर जारी कर चुके हैं. इस सर्कुलर के अनुसार, ‘यातायात पुलिस वाहनों की जांच नहीं करेगी, खासकर जहां चेक ब्लॉक है, वे केवल यातायात की निगरानी करेंगे और इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि यातायात सामान्य रूप से चलता रहे. वे किसी वाहन को तभी रोकेंगे जब वह यातायात की गति को प्रभावित कर रहा हो. 

दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक पुलिस शक के आधार पर वाहनों को कहीं भी रोक देती है और वाहन के अंदर की जांच शुरू कर देती है. जिससे उस सड़क पर यातायात प्रभावित होता है. 

सर्कुलर में क्या लिखा है?

इस सर्कुलर में सभी ट्रैफिक पुलिस को वाहनों की चेकिंग बंद करने को कहा गया है, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है. उन्हें भी ट्रैफिक की आवाजाही पर नजर रखने को प्राथमिकता देने को कहा गया है. सर्कुलर में कहा गया है कि यदि वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनसे यातायात पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत चालान किया जा सकता है.

ट्रैफिक पुलिस नहीं करेगी चेक

यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिसकर्मियों द्वारा संयुक्त नाकेबंदी के दौरान यातायात पुलिस केवल यातायात उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करेगी और वाहनों की जांच नहीं करेगी. यदि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित यातायात चौकी के वरिष्ठ निरीक्षक जिम्मेदार होंगे.

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यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि यातायात पुलिस को संदेह के आधार पर वाहनों के बूट की जांच नहीं करनी चाहिए और न ही उन्हें रोकना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारे जवान पहले की तरह यातायात अपराधों के खिलाफ चालान करते रहेंगे और यातायात उल्लंघन करने वालों को रोकेंगे.

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