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जैकलीन को जज से पड़ी डांट, ‘आप जिस तरह से बता रही हैं, यह केस उतना आसान नहीं’

नई दिल्‍ली : दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) से संबंधित 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में आज एक्‍ट्रेस जैकलीन फर्नांडिज (Jacqueline Fernandez) को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी. साथ ही कोर्ट ने जैकलीन की रेगुलर बेल की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) से जवाब भी मांगा. फर्नांडिज ने कोर्ट के समक्ष ‘‘खुद के परिस्थितियों का शिकार होने’’ का दावा किया. कोर्ट ने जमानत देते हुए जैकलीन पर कुछ शर्त भी लगाईं, जिसमें उनसे जांच में सहयोग करने, बुलाए जाने पर पेश होने को कहा गया है. हालांकि जैकलीन की तरफ से बेल एप्‍लीकेशन पर दी गई दलीलों के दौरान उन्‍हें जज की नाराजगी का शिकार भी होना पड़ा. जज ने उनके वकील से यहां तक कह दिया कि ‘आप जिस तरह से केस बता रहे हैं, यह केस उतना आसान नहीं है’.

पटियाला हाउस जिला अदालत (Patiala House District Court) के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की कोर्ट में जैकलीन फर्नांडिज की तरफ से उनके वकील ने जमानत पर दलीलें दीं. जैकलीन के वकील ने कहा कि मुझसे इस केस के समय इस्तेमाल होने वाले फोन के बारे में पूछा गया. मैंने वो फोन दे भी दिया. मुझे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं जिससे फोन पर बात कर रही थी वह आदमी (सुकेश चंद्रशेखर) मुझे लगातार बेवकूफ बना रहा है. मैंने जांच एजेंसी को लगातार जांच में सहयोग किया है. एजेंसी ने मुझसे जो भी पूछा, मैंने सब बताया.

जैकलीन के वकील ने आगे कहा कि ईडी मुझे कहती है कि मैं देश छोड़कर भाग जाऊंगी. मैं जांच में लगातार सहयोग कर रही हूं. मुझे बयान दर्ज करवाने के लिए पांच बार बुलाया गया.

ईडी के वकील की दलील पर जैकलीन के वकील की तरफ से कहा गया कि सेलिब्रिटी को लोग कितने सारे गिफ्ट देते रहते हैं. इस पर कोर्ट ने उन्‍हें फटकार लगा दी और कहा कि इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप किसी आरोपी से ही पैसे लें. जज ने उन्‍हें फटकारते हुए कहा कि आप जिस तरह केस बता रहे हैं, यह केस उतना आसान नहीं है.

कोर्ट की इस फटकार पर जैकलीन के वकील ने कहा कि मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मुझे जो गिफ्ट मिल रहा है, वह किसी थर्ड पर्सन से है या वो गिफ्ट उसी 200 करोड़ रुपए से है?

कोर्ट की तरफ से जैकलीन को अंतरिम जमानत दे दी गई, लेकिन जैकलीन की नियमित जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें रेगुलर जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

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