हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार दिव्यांगों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवा रही है.
केंद्र के साथ राज्य सरकारें समाज के हर तबके के लिए कई योजनाएं चलाई है. ऐसे ही दिव्यांग के लिए भी कई योजनाएं हैं ताकि वो एक सम्मानित जीवन जी सकें. इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार दिव्यांगों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवा रही है. आइए जानते हैं कौन, कैसे उठा सकता है इसका फायदा.
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हरियाणा सरकार ने ट्वीट में कहा, हरियाणा सरकार दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध करवा रही है. सेल्स/ ट्रेड एरिया गतिविधि और सर्विस सेक्टर गतिविधि के लिए 50 लाख रुपये तक का लोन 5% प्रति वर्ष की दर पर मिलेगा. इसके जरिए सरकार का मकसद दिव्यांगों को आर्थिक रूप से मदद करे सशक्त बनाना है.
पूरी करनी होगी ये शर्त
राज्य सरकार के मुताबिक, रोजगार शुरू करने के लिए लोन लेने वाले दिव्यांगों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. लोन लेने वाला दिव्यांग का कम से कम 40% विकलांग होना अनिवार्य है.
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कहां करें आवेदन?
हरियाणा सरकार की योजना का फायदा उठाने के लिए दिव्यांग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें saralharyana.gov.in पर विजिट करना है. यहां आपको आवेदन की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी.