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यौंन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट लेकिन पुलिस ने जोड़ी दूसरी धाराएं, जानिए उसका मतलब और सजा के बारे में

 Wrestlers Protest: बालिग पहलवानों के द्वारा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट में धारा 354 , 354 A और 354 D की धारा जोड़ी है.

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 Wrestlers Protest: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में 1,000 पन्नों से अधिक की चार्जशीट अदालत में दाखिल की. पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट की मुख्य  मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय के समक्ष आईपीसी की धारा 354, 354ए और 354डी के तहत आरोपी बृजभूषण के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. सूत्रों ने बताया कि चार्जशीट में करीब 200 गवाहों के बयान हैं. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 जून को मुकर्रर की है.

दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) सुमन नालवा ने एक बयान में कहा, ‘‘ पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले में जांच पूरी होने के बाद हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता तथा खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 के तहत पुलिस की एक रिपोर्ट दाखिल की है.

जो धाराएं लगी हैं उसका मतलब जानिए

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पुलिस ने बताया कि अन्य पहलवानों द्वारा दर्ज कराई शिकायत पर आधारित दूसरे मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354डी (पीछा करना) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है. उन्होंने बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के एक निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (यदि कोई किसी को अपराध के लिए उकसाता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य उकसाने के परिणामस्वरूप किया जाता है और जहां उसके दण्ड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान न हो), 354, 354ए और 506 (आपराधिक भयादोहन) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है.

दोषी साबित होने पर कितनी सजा मिल सकती है

354 में सजाः न्यूनतम एक साल अधिकतम पांच साल तक की सजा. सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है.इसमें पुलिस जमानत नहीं दे सकती. कोर्ट से जमानत मिल सकती है.

354ए में सजाः यह जमानती अपराध है. दोषी साबित होने पर अधिकतम तीन साल की सजा और जुर्माना.
354डी में सजाः यह भी जमानती अपराध है. दोषी साबित होने पर अधिकतम तीन साल की सजा या जुर्माना अथवा सजा और जुर्माना दोनो हो सकता है.

506 (1) में सजाः यह भी जमानती धारा है. इसमें दो साल सजा या जुर्माना अथवा दोनो का प्रावधान है.
धारा 109ः सजा अपराध के अनुसार, दंड के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं है.

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दर्ज हुए थे दो मामले

सरकारी वकील ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट मे (पॉक्सो वाले) केस में जो रिपोर्ट दायर की है, वो cancellation report है.यौन शोषण मामले में दो अलग-अलग केस हैं. एक मामला नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो के तहत दर्ज किया गया था. जबकि दूसरा बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज हुआ था.

शिकायत में महिला पहलवानों ने क्या कहा था

कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में, छह बालिग पहलवानों ने आरोप लगाया था कि बृजभूषण सिंह ने कथित तौर पर एक एथलीट को यौन क्रियाओं के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, दूसरे पहलवान को अपने बिस्तर पर आमंत्रित किया और उसे गले लगाया. साथ ही अन्य एथलीटों को गलत तरीके से टच किया.

प्राथमिकी में एक पहलवान ने कहा, बृजभूषण सिंह ने पहले मेरा यौन उत्पीड़न किया. हालांकि, मुझे फिर से आरोपी ने बुलाया, मेरी टी-शर्ट खींची और अपना हाथ मेरे पेट के नीचे खिसका दिया और मेरी सांस की जांच के बहाने मेरी नाभि पर हाथ रख दिया. एक अन्य पहलवान ने प्राथमिकी में कहा है कि वह जमीन पर स्ट्रेचिंग/वार्मअप कर रही थी, उसी वक्त बृजभूषण सिंह वहां आए और उसके कोच की अनुपस्थिति में उस पर झुक गए.

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पहलवान 2 ने कहा, मेरी अनुमति के बिना मेरी टी-शर्ट खींची और अपना हाथ मेरे स्तन पर रख दिया और मेरी सांस की जांच के बहाने मेरे पेट पर हाथ रखा और मुझे गलत तरीके से टच किया. उन्होंने कहा, जब हम जंतर मंतर पर विरोध कर रहे थे, सिंह ने अपने गुंडों के जरिए मुझसे संपर्क करने की कोशिश की और धमकियां दी. प्राथमिकी में तीसरी पहलवान ने कहा था कि फोटो शूट के दौरान सिंह ने उसके नितंब पर हाथ रखा.

बृजभूषण सिंह ने मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के बहाने, मेरी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती मुझे अपने कंधे से कसकर खींच लिया और मुझे एक तस्वीर क्लिक करने के लिए मजबूर किया. मैंने विरोध किया तो उन्होंने कहा, ‘ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या, आगे कोई प्रतियोगिता नहीं खेलने है क्या तूने’. इसी तरह के आरोप दूसरी महिला पहलवानों ने भी लगाए हैं.

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