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ट्रेन में सामान चोरी होने पर क्या रेलवे देता है मुआवजा? नहीं जानते तो जान लीजिए, क्या है रेलवे का नियम

How to get back stolen luggage from train: कई बार ट्रेन से सफर करने के दौरान सामान चोरी होने की घटनाएं तो आपने सुनी ही होगी. लोग सामान चोरी होने के बाद कुछ करने की बजाए सिर्फ पश्चाते ही रहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है चोरी हुए सामान का रेलवे की ओर से मुआवजा दिया जाता है.

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Luggage Stolen in Train: ट्रेन से एक दिन में लाखों लोग सफर करते हैं. क्योंकि ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य जानें का सबसे सस्ता और सुगम साधन है. लेकिन कई बार ट्रेन में ज्यादा भी‌ड़ होने पर सामान खोने का डर भी बना रहता है. कई बार तो ट्रेन में लोगों का सामान चोरी भी हो जाता है. अक्सर आपने सफर के दौरान लगेज या सामान चोरी होने की घटनाएं देखी या सुनी होंगी. लेकिन, क्या होगा अगर ऐसी घटना आपके साथ हो जाए? इस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या रेलवे आपको सामान चोरी होने क मुआवजा देगा. चलिए जानते हैं…

ऐसे तो सफर के दौरान यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा खुद करने की सलाह दी जाती है. लेकिन कई बार ट्रेन या स्टेशन से यात्रियों का सामान चोरी हो जाता है. ऐसे में आपको क्या कदम उठाने चाहिए और उसकी शिकायत कैसे करनी चाहिए, आज हम इसी पर बात करेंगे. खोया हुआ सामान या मुआवजा पाने के लिए यात्रियों को कुछ विशेष प्रक्रियाओं से गुजरना होता है.

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सामान चोरी होने पर सबसे पहले क्या करें
ट्रेन से सफर करने के दौरान अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है, तो उसे सबसे पहले इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए. अगर शिकायत करने के बाद भी आपका सामान नहीं मिलता है, तो रेलवे की ओर से चोरी हुए या खोए हुए सामान के लिए मुआवजा दिया जाता है. हालांकि, इसके लिए आपको कुछ जरूरी काम करने होते हैं. नियम के मुताबिक, रेलवे से चोरी हुए सामान के लिए भारतीय रेलवे को लापता सामान की कीमत की गणना करने के बाद यात्रियों को उसके बदले में मुआवजे का भुगतान करना होता है. इसके लिए यात्रियों को कुछ विशेष प्रक्रियाओं से गुजरना होता है. इस प्रोसेस के बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं.

जानें क्या है प्रोसेस
रेलवे की वेबसाइट के अनुसार, अगर रास्ते में किसी यात्री का सामान ट्रेन से चोरी हो जाता है तो आपको सबसे पहले ट्रेन कंडक्टर कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी एस्कॉर्ट से संपर्क करना चाहिए. इन लोगों की ओर से आपको प्राथमिकी फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा. इस फॉर्म को भरकर आवश्यक कार्रवाई के लिए थाने भेज दिया जाएगा. अगर आपको अपनी यात्रा पूरी करनी है, तो यह शिकायत पत्र आप किसी भी रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ सहायता चौकियों पर भी दे सकते हैं.

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बुक हुए सामान का मिलता है पूरा मुआवजा
नियमों के अनुसार ट्रेन से सामान चोरी होने पर रेलवे उसकी भरपाई करता है. लेकिन इसका फायदा सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलता है जो रेलवे के लगेज में फीस देकर सामान की बुकिंग करवाते हैं. बुक किए गए सामान को किसी तरह का नुकसान होने पर रेलवे यात्री को मुआवजा देता है. अगर आपने बुक किए गए सामान की कीमत पहले से नहीं बताई है तो रेलवे 100 रुपये प्रति किलो तक मुआवजे का भुगतान करता है. लेकिन दावा की गई राशि बुकिंग के समय सामान के घोषित मूल्य से ज्यादा नहीं हो सकती है.

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