PAN-Aadhaar Link: घर खरीदारों के लिए अब मुसीबत हो सकती है. अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको टैक्स भी चुकाना होता है. खासकर TDS के तौर पर फीस देनी होती है. लेकिन, अगर पैन-आधार लिंक नहीं है तो इनकम टैक्स के नए नियमों के मुताबिक, आपको मोटा टैक्स चुकाना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आपने अभी तक पैन-आधार लिंक नहीं कराया है तो घर खरीदना मुश्किल हो सकता है.
ये भी पढ़ें– पासपोर्ट बनवाने का सबसे आसान तरीका, केवल एक डाॅक्यूमेंट से बनवा सकते हैं
पैन-आधार लिंक नहीं तो प्रॉपर्टी पर चुकाओ 20% TDS
अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर 1% TDS देना होता है. इसमें खरीदार को 1% TDS केंद्र सरकार को और 99% रकम बेचने वाले को देनी होती है. लेकिन, अगर पैन-आधार लिंक नहीं होगा तो खरीदार को 1% TDS की जगह 20 फीसदी TDS चुकाना होगा. पैन-आधार लिंक कराने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और डेडलाइन खत्म होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है.
क्या है मामला?
इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139 AA के प्रावधानों के तहत आयकर रिटर्न में आधार लिंक करना अनिवार्य है. लेकिन, विभाग को कई ऐसे मामले मिले हैं, जहां पैन-आधार लिंक नहीं है. ऐसे सैकड़ों घर खरीदारों को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है. आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी. इस डेडलाइन तक फ्री में आधार को लिंक किया जा सकता था. लेकिन, पैन-आधार लिंक ना करने वालों को कई मोर्चों हायर टैक्स झेलना पड़ रहा है. मौजूदा व्यवस्था में भी पैन-आधार लिंक कराया जा सकता है. लेकिन, इसके लिए 1000 रुपए की लेट फीस देकर ही लिंक कराना होगा.
ये भी पढ़ें– Geotagging for Tax: अब जिओटैगिंग के बिना नहीं मिलेगी टैक्स छूट, जानिए क्या है यह तकनीक, कैसे कर पाएंगे आप इस्तेमाल
इन लोगों को अटका रिफंड
दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे कई घर खरीदारों को 20% TDS का नोटिस भेजा है. इसमें पैन लिंक नहीं होने की वजह से उनसे 20 फीसदी टीडीएस भुगतान का नोटिस मिला है. जब तक पैन लिंक नहीं होता तब तक की स्थिति में 20% TDS देना ही होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्सपेयर्स का रिफंड प्रोसेस नहीं किया है, जिन्होंने अब तक पैन लिंक नहीं किया है और उनके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है. ऐसे टैक्सपेयर्स को रिफंड तभी जारी किया जाएगा जब 20 फीसदी TDS चुकाया जाएगा.
How to link Pan-Aadhaar
PAN-Aadhaar लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना है.
यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
ये भी पढ़ें– पोस्ट ऑफिस में इनएक्टिव पड़े अकाउंट को कैसे करें चालू, यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस
OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.