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PAN-Aadhaar Link: पैन-आधार लिंक नहीं है तो प्रॉपर्टी खरीदना भी पड़ेगा भारी, इतना देना होगा TDS

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PAN-Aadhaar Link: टेक्नोलॉजी के साथ फर्जीवाड़े भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लोग टैक्स से लेकर कई तरह की चोरियां करते हैं, जिससे सरकारी रेवेन्यू को नुकसान पहुंचता है.

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अब ऐसे ही लोगों से बचने के लिए सरकार ने भी तमाम तरह की तैयारियां की हैं, आधार और पैन लिंक करना भी एक ऐसा ही तरीका है. तमाम वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने आधार-पैन लिंक करना जरूरी कर दिया है, काफी बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई गई और अब जुर्माने के साथ आधार-पैन लिंक कराया जा सकता है. आज हम आपको आधार-पैन लिंक को लेकर एक ऐसी खबर बता रहे हैं, जिससे आपको बड़ा झटका लग सकता है. 

महंगा पड़ेगा प्रॉपर्टी खरीदना

अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं और आपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है.

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आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपको प्रॉपर्टी खरीदने पर 20 परसेंट तक टीडीएस देना होगा. आमतौर पर 50 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर 1% टीडीएस सरकार देना होता है. पिछले कई महीनों से इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ऐसे कई नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें पाया गया कि संपत्ति खरीदने वालों के आधार और पैन लिंक नहीं हैं. 

नोटिस हो रहे हैं जारी

दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें पाया गया कि जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराया उनके पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो गए हैं. इसके बाद उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, उस पर सरकार ने उन्हें नोटिस जारी किए. 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर ऐसे लोगों को 20 परसेंट टीडीएस देने का नोटिस जारी किया जा रहा है. 

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अब अगर आपको भी ये वाला नियम पता नहीं था तो आप तुरंत अपना आधार और पैन लिंक करा सकते हैं. अब भी आधार-पैन लिंक कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक हजार रुपये की फीस देनी होगी. 

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