चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 मार्च है.
Advance Tax Payment Last Date: एडवांस टैक्स चुकाने की आज आखिरी है. टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स लायबिलिटी की बहुत सावधानीपूर्वक कैलकुलेशन करनी चाहिए.
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एडवांस टैक्स क्या है?
एडवांस टैक्स वह इनकम टैक्स अमाउंट होता है जिसे एकमुश्त पेमेंट के बजाय बताई गई तय तारीखों के अनुसार किस्तों में पेमेंट किया जाना आवश्यक होता है.
एडवांस टैक्स पेमेंट की समय सीमा यहां दी गई है:
- 15 जून: एडवांस टैक्स का 15% पेमेंट करें.
- 15 सितंबर: पहले से पेमेंट किए गए किसी भी राशि को घटाकर, एडवांस टैक्स का 45% पेमेंट करें.
- 15 दिसंबर: पहले से पेमेंट किए गए किसी भी राशि को घटाकर, एडवांस टैक्स का 75% पेमेंट करें.
- 15 मार्च: पहले से पेमेंट किए गए किसी भी हिस्से को घटाकर, एडवांस टैक्स की बैलेंस अमाउंट का पेमेंट करें.
एडवांस टैक्स किसे देना होता है?
कोई टैक्सपेयर जिसकी टैक्स लायबिलिटी टीडीएस और टीसीएस घटाने के बाद 10,000 रुपये से अधिक होती है, उसे चार किस्तों में एडवांस टैक्स का पेमेंट करना आवश्यक है. यदि किसी किस्त में कमी होती है, तो उसे अगले किस्त में मुआवजा दिया जाना चाहिए. इसलिए, यदि आपने ‘ यदि आपने चालू वर्ष के लिए कोई किस्त नहीं चुकाई है, तो आप 15 मार्च तक संपूर्ण एडवांस टैक्स देनदारी का निपटान कर सकते हैं.
एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं कर पाने पर क्या हो सकता है?
समय पर एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234बी और 234सी के अनुसार ब्याज शुल्क लगेगा. जुर्माने से बचने के लिए शीघ्र पेमेंट करना जरूरी होता है.
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ऑनलाइन कैसे करें एडवांस टैक्स पेमेंट?
- इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं.
- ‘ई-पे टैक्स’ चुनें.
- अपना पैन और पासवर्ड दर्ज करें.
- एडवांस टैक्स” पर क्लिक करें और पेमेंट का पसंदीदा तरीका चुनें.
- “अभी पेमेंट करें” बटन पर क्लिक करके पेमेंट पूरा करें.
- एक बार पेमेंट पूरा हो जाने पर, आपको अपने पेमेंट की कन्फर्मेंशन के तौर पर एक रसीद प्राप्त होगी.