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चुनाव के इस सीजन में कहीं भी जाते समय एक लिमिट से ज्यादा न रखें गोल्ड और कैश, वर्ना हो सकती है जेल

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चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने पर कोई व्यक्ति एक लिमिट में गोल्ड ज्लेवरी और कैश अपने साथ रख सकता है. तय लिमिट से अधिक रखने पर आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है.

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Gold and Cash Limit During Model Code Of Conduct: देश में लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है. पहले फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है. ऐसे में कई चीजों पर पाबंदी भी रहती है. इसमें कैश के साथ ज्वेलरी पर एक लिमिट लग जाती है. तय लिमिट से अधिक कैश या गोल्ड रखने पर अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं.

आचार संहिता लागू होने के बाद अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास चुनाव आयोग की तरफ से तय की गई कैश की लिमिट या ज्वेलरी उससे अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर आपके पास चुनाव आयोग की तरफ से तय की गई लिमिट से ज्यादा गोल्ड या ज्वेलरी मिला तो अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं और आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

चुनाव आयोग के मुताबिक, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद देश में लागू आचार संहिता के दौरान आप अपने साथ सिर्फ एक तोला सोना ही ले जा सकते हैं. जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 50 हजार रुपये होनी चाहिए. अगर आपके पास इससे ज्यादा गोल्ड मिलता है तो चुनाव अधिकारी उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं.

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तय लिमिट से अधिक गोल्ड होने पर रखें तीन डॉक्यूमेंट्स

चुनाव आयोग की ओर से जारी नियमों के मुताबिक, आम चुनावों के शुरुआत के साथ ही शादी-विवाह का सीजन भी शुरू हो रहा है. ऐसे में कोई व्यक्ति अपने साथ 50,000 हजार रुपये से ज्यादा प्राइस का गोल्ड ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं. आपके पास कम से कम तीन डॉक्यूमेंट होना जरूरी है.

पहला डॉक्यूमेंट है पहचान पत्र. अगर चुनाव आयोग की तय लिमिट से अधिक ज्वेलरी लेकर जा रहे हैं तो आपके पास पहचान पत्र होना जरूरी है. दूसरा- अगर आपके पास तय लिमिट से अधिक ज्वेलरी है तो ट्रांजैक्शन से संबंधित सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. तीसरा है एंड यूज प्रूफ. जिसका मतलब आपके पास जो ज्वेलरी है वह किस काम के लिए ले जा रहे हैं, कहां यूज करेंगे, इसका भी प्रमाण आपके पास होना जरूरी है.

चुनाव आयोग के मुताबिक, अगर आप यह तीनों चीजें दिखा देते हैं और अधिकारी आपने जो जानकारी दी है उससे संतुष्ट होते हैं तो गोल्ड ले जाने की अनुमति मिले जाएगी. अगर आप पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपके पास जो ज्वेलरी है उसको जब्त भी किया जा सकता है और आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

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गौरतलब है चुनाव आयोग की आचार संहिता में ज्वैलरी की लिमिट के साथ कैश की भी लिमिट तय की गई है. इस दौरान आप अपने पास केवल 50,000 रुपये तक कैश कैरी कर सकते हैं. अगर आपके पास इससे ज्यादा कैश पाया जाता है तो आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी होता है. वर्ना आपके कैश को जब्त किया जा सकता है और जेल भी भेजे जा सकते हैं.

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