Indian Railway Rules: अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं या आने वाले दिनों में यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए भारतीय रेल (Indian Railways) के इस नियम के बारे में जानना बहुत जरूरी है. अगर आपने नियम तोड़ा तो आपको रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 के तहत 6 महीने तक की जेल हो सकती है.
Indian Railway Rules: भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और भारी संख्या में लोग अपने-अपने गांव जाने के लिए ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं. त्योहार की वजह से इन दिनों ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं या आने वाले दिनों में यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए भारतीय रेल (Indian Railways) के इस नियम के बारे में जानना बहुत जरूरी है. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 के तहत ट्रेन में नशे की हालत में यात्रा करना या यात्रा के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन करना दंडनीय अपराध है.
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उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को दी चेतावनी
भारतीय रेल के उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर यात्रियों को चेतावनी दी है. उत्तर पश्चिम रेलवे ने ट्विटर पर लिखा, ”रेल यात्रा के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन न करें, यह एक दंडनीय अपराध है.” भारतीय रेल देश की लाइफलाइन कही जाती है क्योंकि इसमें सभी लोग सफर करते हैं चाहे वह अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा, आदमी हो या औरत. नशे की हालत में या नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे किसी यात्री की वजह से उसके आसपास बैठे किसी दूसरे यात्री को कोई समस्या न हो, इसके लिए ये कानून बनाया गया है.
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कानून का उल्लंघन किया तो हो सकती है 6 महीने की जेल
रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 के तहत ट्रेन में नशे की हालत में यात्रा करना या यात्रा के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन करना दंडनीय अपराध है. अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में यात्रा के दौरान नशे की हालत में पाया जाता है या ट्रेन में यात्रा के दौरान नशीले पदार्थ का सेवन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा उस व्यक्ति को 6 महीने की जेल भी हो सकती है. इतना ही नहीं, इस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 500 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है.