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Tax Saving Tips: ₹10 लाख है सालाना सैलरी तो भी नहीं देना पड़ेगा एक रुपया इनकम टैक्स! जानिए कैसे बचेगा टैक्स?

Income Tax Saving Tips: कमाई बढ़ने के साथ टैक्स देनदारी भी बढ़ती है, लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से टैक्स प्लानिंग की जाए तो इसे कम किया जा सकता है, बल्कि जीरो भी किया जा सकता है.

नई दिल्ली. अगर आप इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों टैक्सपेयर्स हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल, कमाई बढ़ने के साथ टैक्स देनदारी भी बढ़ती है. लेकिन अगर सही से प्लानिंग की जाए तो ज्यादा सैलरी ब्रैकेट पर भी टैक्स बचाया (Tax Savings) जा सकता है. अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है, तो टैक्स भी मोटा चुकाना पड़ता है. अगर आपकी सैलरी 10.5 लाख रुपये है तो आप इस सैलरी पर भी 100 फीसदी टैक्स बचा सकते हैं.

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उदाहरण के लिए आपकी सालाना सैलरी 10.5 लाख रुपये है और आपकी आयु  60 साल से कम है तो आप 30 फीसदी टैक्स स्लैब में आएंगे. आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं-

स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 50 हजार रुपये घटा दीजिए
अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना आय 10.5 लाख रुपये है तो आपको 50 हजार रुपये का सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है. ऐसी स्थिति में आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये हो जाती है.

टैक्सेबल इनकम= 10,50,0000-50,000= 10 लाख रुपये

80सी के तहत बचा सकते हैं 1.5 लाख
स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 की धारा 80सी के तहतआप 1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं. इसमें आप ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी में निवेश और दो बच्चों के ट्यूशन फीस के रूप में आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.

टैक्सेबल इनकम= 10,000,000-1,50,000= 8.5 लाख रुपये

80CCD के तहत 50 हजार की छूट
अगर आप एनपीएस (NPS) में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करते हैं तो इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 की धारा 80CCD के तहत आपको अलग से इनकम टैक्स बचाने में मदद मिलती है.

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टैक्सेबल इनकम= 8,50,000-50,0000= 8 लाख रुपये

होम लोन पर छूट
अगर आपने कोई भी होम लोन ले रखा है तो इसमें भी आपको इनकम टैक्स छूट का फायदा मिलता है. इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत आप 2 लाख रुपये के ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.

टैक्सेबल इनकम= 8,00,000-2,00,000= 6 लाख रुपये

इंश्योरेंस पर 75 हजार रुपये की छूट
इनकम टैक्स के सेशन 80D के तहत इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 25 हजार रुपये तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा अगर माता-पिता (वरिष्ठ नागरिक) के लिए इंश्योरेंस खरीदते हैं तो 50 हजार रुपये तक अतिरिक्त डिडक्शन पा सकते हैं.

टैक्सेबल इनकम= 6,00,000-75,000= 5.25 लाख रुपये

दान पर 25 हजार रुपये की छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत आप संस्थाओं को दान या चंदे के रूप में दी गई रकम पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके जरिए भी 25 हजार रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं.

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टैक्सेबल इनकम= 5,25,000-25,000= 5 लाख रुपये

इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, 5 लाख रुपये की कमाई पर टैक्स 12,500 रुपये (2.5 लाख का 5%) बनता है. ऐसे में इनकम टैक्स सेक्शन 87A के तहत 12500 रुपये का रिबेट मिलता है यानी आपकी टैक्स देनदारी जीरो हो जाएगी.

कुल टैक्स डिडक्शन= 5 लाख रुपये
नेट इनकम= 5 लाख रुपये
टैक्स देनदारी= 0 रुपये

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