Palwal News: हरियाणा सरकार द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र की खरीद पर 40% से 50% तक अनुदान दिया जाता है. इस अनुदान की मदद से किसान कृषि के लिए तकनीकी यंत्रो का प्रयोग कर पा रहे हैं, जिससे किसानों की आय भी बढ़ रही है.
Palwal News: हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई कृषि यंत्र अनुदान योजना से छोटे किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूती मिल रही है. इस योजना में हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर 40% से 50% तक अनुदान दिया जाता है. अनुदान की मदद से किसान कृषि के लिए तकनीकी यंत्रो का प्रयोग कर पा रहे हैं, जिससे किसानों की आय भी बढ़ रही है.
ये भी पढ़ें– UP Petrol Diesel Price: यूपी में पेट्रोल-डीजल के नई कीमतें जारी, 31 जुलाई को जानिए इन शहर में क्या हैं कीमतें
कृषि यंत्र अनुदान योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि यंत्र अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर अनुदान प्रदान करना है. साथ ही इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक यंत्र खरीदने के लिए प्रेरित करनाकरना है. जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आए और वह आत्मनिर्भर बनें. सरकार द्वारा इस योजना में किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर 40% से 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है.
छोटे किसानों को ज्यादा फायदा
कृषि यंत्र अनुदान योजना का सबसे ज्यादा फायदा छोटे किसानों को मिल रहा है, जिन्हें अपने खेती के काम के लिए बड़े किसानों के काम खत्म होने का इंतजार करना पड़ता था. बड़े किसानों का काम खत्म होने के बाद छोटे किसान उनके यंत्रों का उपयोग करके अपना काम शुरू कर पाते थे. सरकार की इस योजना के बाद अब छोटे किसान भी यंत्र खरीदकर समय से अपना काम पूरा कर पा रहे हैं.
ये भी पढ़ें- Jaipur-Mumbai Train Firing: चलती ट्रेन में फायरिंग करने वाला कॉन्स्टेबल इस बात से था नाराज, हुआ बड़ा खुलासा
50-80% तक का अनुदान
हरियाणा सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार से कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है, पहले स्लैब में कुछ कृषि यंत्रों पर 80% तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है तो दूसरे स्लैब में लगभग 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है.
किसानों ने बताया कि इस स्कीम के तहत उनको कृषि यंत्रों पर जो सब्सिडी मिली है उससे उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूती मिली है और वह सरकार की स्कीम से बेहद खुश हैं. गांव जनोली के रहने वाले सुरेश कुमार को ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है, जनोली के ही रहने वाले अशोक को 1 लाख 10 हजार, कर्मवीर को अनाज बोने की मशीन पर 25 हजार रुपए की सब्सिडी, राजीव को सुपरसीडर की खरीद पर 1 लाख 10 हजार की सब्सिडी, वही गांव जनोली के रहने वाले रामबीर को सुपरसीडर की खरीद पर 1 लाख 5 हजार की सब्सिडी मिली. इस योजना का लाभ ले चुके किसानों ने दूसरे किसानों से भी इसका लाभ लेने की अपील की.
40%-50% सब्सिडी वाले यंत्र
मेज/राइस ड्रायर
स्ट्रॉ बलर
हे रैक
रिप्पर बाइंडर
लेजर लैंड लेवलर
ट्रैक्टर ड्रिवन spare
Paddy ट्रांसप्लांटर
ये भी पढ़ें– साल में सिर्फ 4 दिन काम, 1 करोड़ रुपये सैलरी, फिर भी अप्लाई नहीं कर रहे लोग, आखिर क्यों? क्या है वजह
फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर
ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर
मोबाइल श्रेडर
रोटावेटर
कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए पात्रता
आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी हो
खेती की जमीन किसान, उसके पति, पत्नी, माता, पिता, बेटा या बेटी के नाम में होनी अनिवार्य है.
आधार कार्ड
Valid आरसी
पटवारी रिपोर्ट
बैंक खाता
ये भी पढ़ें– UPI 123PAY: PNB ने लॉन्च किया IVR आधारित UPI सिस्टम, बिना इंटरनेट भी कर सकेंगे पेमेंट
वोटर कार्ड
पैन कार्ड
कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए ऐसे करें अप्लाई
हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriharyanacrm.com पर जाएं.
होम पेज पर साल 2020-21 के दौरान सीआरएम योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन के लिंक पर क्लिक करें.
आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें योजना का चयन करें.
योजना का चयन करने के बाद Proceed To Apply ऑप्शन पर क्लिक करें.
इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें पूछी गई सभी जानकारियां भरें और Submit बटन पर क्लिक करें.