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अगर आपकी कंपनी PF काटती है और खाते में जमा नहीं करती है तो कैसे करें शिकायत, जानें यहां

अगर आपकी कंपनी आपके वेतन से PF काटती है और आपके पीएफ खाते में जमा नहीं करती है तो उसके लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं. जिससे आपकी समस्या का समाधान आसानी से निकल सकता है.

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PF Deposit Complaint: भविष्य निधि (PF) कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल लाभ है, जो रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सेक्योरिटी सुनिश्चित करता है. हालांकि, समस्याएं तब उत्पन्न हो सकती हैं जब कोई कंपनी किसी कर्मचारी के वेतन से PF काटती है लेकिन कर्मचारी के PF खाते में राशि जमा करने में विफल रहती है. यदि आप स्वयं को इस स्थिति में पाते हैं, तो अपने फाइनेंशियल हितों की सेक्योरिटी के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करना आवश्यक है.

प्राब्लम वेरीफाई करें

शिकायत दर्ज करने से पहले, सुनिश्चित करें कि कोई साधारण प्रशासनिक गलती नहीं हुई है. यह वेरीफाई करने के लिए कि कटौती जमा राशि से मेल खाती है या नहीं, अपनी सैलरी स्लिप, सैलरी डीटेल और PF पासबुक को दोबारा चेक करें. यदि मिसमैच बनी रहती हैं, तो अगले चरणों पर आगे बढ़ें.

HR के साथ संवाद करें

अपनी कंपनी के मानव संसाधन (HR) विभाग के साथ कम्यूनिकेशन आरंभ करें. आपके द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य साझा करें और अपने PF योगदान में देरी या जमा न होने के बारे में पूछताछ करें. कई मामलों में, इस कदम से समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान हो सकता है.

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EPFO के पास कंप्लेन रजिस्टर करें

यदि आपके मानव संसाधन विभाग के साथ संचार परिणाम नहीं देता है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पास शिकायत दर्ज करें. आधिकारिक EPFO वेबसाइट पर जाएं और ‘शिकायत’ सेक्शन पर जाएं. आवश्यक डीटेल्स प्रदान करें, जैसे कि आपका PF अकाउंट नंबर, नियोक्ता डीटेल्स और इश्यूज का संक्षिप्त डीटेल.

उमंग ऐप का इस्तेमाल करें

EPFO ने अपनी सेवाओं को यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (UMANG) ऐप में इंटीग्रेट कर दिया है. उमंग ऐप (UMANG APP) डाउनलोड करें, रजिस्टर करें और PF का पैसा जमा न होने पर अपने नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करें.

श्रम विभाग से संपर्क करें

यदि EPFO चैनलों के माध्यम से आपके प्रयास अप्रभावी साबित होते हैं, तो आप स्थानीय श्रम विभाग से संपर्क करके मामले को आगे बढ़ा सकते हैं. वे उचित कदम उठाने के लिए आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं और कभी-कभी आपकी ओर से हस्तक्षेप भी कर सकते हैं.

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अंतिम उपाय के रूप में कानूनी कार्रवाई

यदि बाकी सब विफल रहता है, तो कानूनी कार्रवाई पर विचार करें. अपने विकल्पों को समझने के लिए एक श्रमिक वकील से परामर्श लें और PF का पैसा जमा न करने पर अपने नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करें. समय और लागत के कारण यह कदम अंतिम उपाय के रूप में उठाया जाना चाहिए.

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