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Pension News: लाखों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, NPS के बदले नियम, अब पेंशन में मिलेगा DA!

NPS Scheme New Rules: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने 1 नवंबर, 2002 से सर्विस में शामिल हुए अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को संशोधित किया है.

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Maharashtra government employees: NPS को लेकर बड़ी खबर आ रही है. राज्य सरकार की तरफ से एनपीएस (NPS Scheme) के नियमों में संशोधन कर दिया है. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने 1 नवंबर, 2002 से सर्विस में शामिल हुए अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को संशोधित किया है. राज्य सरकार की तरफ से पेश की गई संशोधित एनपीएस स्कीम में पुरानी पेंशन योजना का एक प्रमुख प्रावधान है. राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को वापस पाना चाहते थे. इकोनॉमिक टाइम्स की खबर से इस बारे में जानकारी मिली है. 

इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों में घोषणा की है कि संशोधित योजना से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अलावा उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में और 60% राशि फैमिली पेंशन और डीए के रूप में मिल सकेगी.

कर्मचारियों की चिंता होगी कम

राज्य सरकार के इस ऐलान से कर्मचारियों की काफी चिंताएं कम हो सकती हैं.

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शिंदे ने कहा है कि यह फैसला लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है. यह उनके परिवारों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा. हमने कर्मचारियों को दिए अपने वादे को पूरा किया है. 

सैलरी का 10 फीसदी करें योगदान

कर्मचारी एनपीएस का बेनिफिट पाने के लिए इस ऑप्शन को सलेक्ट कर सकते हैं. राज्य सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों को बाजार के जोखिमों से बचने का आश्वासन दिया है. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि कर्मचारी इस योजना में अपनी सैलरी का 10 फीसदी योगदान करें. कहा गया है कि एनपीएस में बाजार से जुड़े निवेश का नुकसान भी सरकार उठाएगी.

3 महीने का मिला है टाइम

सरकार का कहना है कि 26 हजार कर्मचारियों को 6 महीने के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का चयन करने और डॉक्युमेंट को जमा कराने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है.

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लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इससे 13.45 लाख सरकारी और नॉन-गवर्नमेंट कर्मचारियों में से 8.27 लाख को फायदा मिलेगा. 

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