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नए पेमेंट नियम से व्यापारियों में डर, खरीदी के बाद 45 दिन में करना होगा भुगतान

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रामकुमार नायक, रायपुरः- MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में भुगतान के नए नियमों में व्यापारियों को फायदे कम नुकसान अधिक दिख रहे हैं. MSME के अनुसार, पेमेंट करने की टाइम लिमिट 45 दिन की दी गई है. किसी भी कंडीशन में 45 दिन से ऊपर के समय में उधारी में माल खरीद ही नहीं सकते हैं.

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अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा. अगर कोई एग्रीमेंट या अनुबंध किया है, तो उसे 45 दिन का टाइम मिल जाएगा. अगर आपने अब तक पेमेंट नहीं किया है, तो 31 मार्च के पहले सारे व्यापारियों को भुगतान करना बेहद जरूरी है. अगर जिस व्यापारी का पेमेंट नहीं किया, वो MSME के तहत कानूनन ब्याज की राशि की मांग भी कर सकता है और आपको ब्याज की राशि देनी होगी.

50 करोड़ का है टर्न ओवर, तो इस कैटेगरी में होंगे शामिल

चार्टर्ड अकाउंटेंट हार्दिक जैन ने लोकल 18 को बताया कि लघु और कुटीर इंटरप्राइजेज को यदि तय सीमा से पहले भुगतान नहीं किया, तो आपने जो भी खर्चा अपने प्रॉफिट-लॉस अकाउंट के अंदर क्लेम किया है, वही आपकी इनकम मान ली जाएगी. MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार, जिसका प्लांटेशन मशीनरी में 10 करोड़ तक निवेश है. साथ में पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्न ओवर 50 करोड़ का है, वे सभी स्मॉल उद्यम के कैटेगरी में आएंगे.

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ज्यादातर जितने व्यापारी वर्ग हैं, जो छोटे-छोटे व्यापारियों से सामान खरीदते हैं और डेढ़ से दो महीने उधारी रहती है. लेकिन अब पेमेंट का भुगतान पहले ही करना पड़ेगा.

भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित

सामान्यतः जब हम लोग व्यापर करने के लिए माल खरीदते हैं, तो भुगतान को लेकर कोई तारीख या एग्रीमेंट निर्धारित नहीं रहता है. ऐसी स्थिति में अधिकतम 15 दिनों के भीतर भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है. यानी 31 मार्च 2024 तक जो साल खत्म हो रहा है, उसमें अगर 15 दिन पूरे हो जाते हैं, तो वह फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपकी इनकम मान ली जाएगी.

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अगर आपका 10 करोड़ का धंधा है, जो एसएसएसई में आता है और 1 करोड़ रुपए देने हैं, तो आपका एक करोड़ का प्रॉफिट मान लिया जाएगा. इस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगेगा, जिस वर्ष में आप भुगतान कर देंगे, उस वर्ष में आपको छूट मिल जाएगी. लेकिन अभी शुरुआती तौर पर हमें टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा.

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