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ना फॉर्म भरने का झंझट, ना दिखाना होगा पहचान पत्र… कल से ऐसे बदले जाएंगे 2000 रुपये के नोट

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सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलने के लिए बैंकों में आईडी प्रूफ की जरूरत होगी. इन खबरों पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित किया है कि 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म और पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है.

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा चलन से बाहर किए गए 2000 रुपये के नोटों को बदलने की प्रक्रिया कल यानी 23 मई 2023 मंगलवार से शुरू होने जा रही है. आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर अपने पास मौजूद इन बड़े नोटों को आसानी से बदल सकते हैं. इसके लिए लिए आपको कोई फॉर्म भरने (Requisition Slip) भरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई पहचान पत्र आपसे मांगा जाएगा. एक बार में आप 2000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं.

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SBI की ओर से आया अपडेट

सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलने के लिए बैंकों में आईडी प्रूफ की जरूरत होगी. इन खबरों पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित किया है कि RBI द्वारा बीते शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से प्रचलन से वापस लिए गए 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म और किसी पहचान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. बैंक की ओर से 20 मई को जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि सभी को 2,000 रुपये के बदले अन्य मूल्य वर्ग के नोट देने की अनुमति दी गई है.

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30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे नोट

सर्कुलेशन से बाहर किए गए इन 2,000 रुपये के नोट को बदलने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी. आरबीआई के मुताबिक, एक बार में कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपये तक की सीमा के नोट एक्सचेंज करा सकता है. नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर आरबीआई के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. गौरतलब, 2000 के नोटों को मार्केट से वापस लेने का ऐलान करते समय आरबीआई की ओर से कहा गया था, कि ये नोट फिलहाल लीगल टेंडर बने रहेंगे, साथ ही केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों से नए 2000 रुपये का नोट इश्यू नहीं करने के लिए भी कहा था.

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2016 में शुरू… 2023 में बंद

8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान सरकार की ओर से किया गया था औऱ तत्काल प्रभाव से उस समय मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट पेश किए. साल 2017 में इनका चलन जोरों पर था और केंद्रीय बैंक की ओर से मार्च 2017 में करीब 89% दो हजार रुपये के नोट जारी किए थे, लेकिन 2018 में इनका सर्कुलेशन घट गया और 31 मार्च 2018 को कुल नोटों में 2000 रुपये के नोट की हिस्सेदारी 37.3% रह गई थी, जिससे इनकी छपाई बंद कर दी गई. 31 मार्च 2023 को बाजार में 2000 के नोटों की हिस्सेदारी का आंकड़ा और घटकर महज 10.8% ही रह गया था.

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किसी भी बैंक ब्रांच में बदल सकेंगे नोट

इन नोटों को चलन से बाहर करने के ऐलान के साथ ही रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में बताया था कि मार्केट में लगातार हिस्सेदारी घटने के चलते 2018-19 में ही दो हजार रुपये का नोट को छापना बंद कर दिया गया था. यहां एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि क्या कोई भी ग्राहक उसी बैंक से 2000 रुपये के नोट को बदल सकता है, जिसमें उसका अकाउंट मौजूद हो?

तो रिजर्व बैंक ने इस पर भी अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक की ब्रॉन्च में जाकर एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक के 2000 रुपये के नोट बदलवा सकता है. यानी बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है. रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि नोट बदलने की सुविधा निशुल्क होगी.

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पी चिदंबरम ने बताया सही फैसला

19 मई 2023 को रिजर्व बैंक द्वारा 2,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने के फैसले पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की ओर से बयान आया है. उन्होंने कहा है कि वह केंद्र सरकार द्वारा 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने के फैसले से खुश हैं. चिदंबरम ने मुताबिक, सरकार ने जो गलती की थी उसे सुधारने में उसे सात साल का समय लग गया.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार 1000 रुपये के नोट को फिर से पेश करेगी. इसके साथ ही उन्होंने 2016 में हुई नोटबंदी को लेकर भी टिप्पणी ही और कहा कि 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को वापस लेना एक बड़ी गलती थी और देश के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया था.

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