House Rent Allowance: टैक्स भरने वालों के मन में कई तरह की दुविधाएं चलती रहती हैं. सरकार टैक्स के प्रावधानों में तरह-तरह के बदलाव करती रहती है.
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आपको घर के किराए (HRA) में दिए गए पैसों पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अब इसमें एक और प्रावधान पर स्थिति स्पष्ट हुई है कि पत्नी को किराया देकर आप कैसे टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं. इस संबंध में कई कोर्ट के निर्णय भी आए हैं, जिनमें स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की गई है. आइए समझ लेते हैं कि कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है.
अंतरिम बजट में टैक्स लिमिट बढ़ने की उम्मीद
अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद लगाई जा रही है कि वह टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाकर जनता को कुछ राहत देंगी. ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स लिमिट को बढ़ा सकता है. टैक्स देने वालों में एचआरए (House Rent Allowance) एक प्रमुख चीज है.
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आप इसका क्लेम कर सकते हैं भले ही घर किसी के भी नाम हो. यदि आपकी पत्नी के नाम भी वह घर है तो भी एचआरए क्लेम करके टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. आप पत्नी को किराया चुका सकते हैं.