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PAN से लिंक हो गया है गलत Aadhaar? इन आसान स्टेप्स की मदद से समय रहते सुधार लीजिए गलती

जिन लोगों ने अपने आधार या पैन को गलत तरीके से लिंक कर दिया है उनके मन में ये सवाल है कि इसे कैसे डिलिंक किया जा सकता है और क्या फिर से Aadhar को PAN से लिंक करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। आइए इन सवालों के जवाब के साथ जान लेते हैं कि सही प्रॉसेस क्या है।

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नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। PAN को Aadhaar Card से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी। जिन लोगों ने अभी तक ये जरूरी काम नहीं किया है, उनके PAN को 1 जुलाई से निष्क्रिय कर दिया गया है। हालांकि, आप अभी भी 1000 का जुर्माना देकर अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। 

ये तो हो गई पैन को आधार से लिंक करने की बात, दूसरी ओर कई लोग ऐसे हैं जिन्होने गलत आधार लिंक करा दिए है। ऐसे में लोग उन्हे डीलिंक कराने के बारे में पूछ रहे हैं। अपने इस लेख में हम इसके बारे में ही बताने वाले हैं।

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क्या कहते हैं नियम?

जिन लोगों ने अपने आधार या पैन को गलत तरीके से लिंक कर दिया है, उनके मन में ये सवाल है कि इसे कैसे डिलिंक किया जा सकता है और क्या फिर से Aadhar को PAN से लिंक करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

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इसको लेकर एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लिंकेज पर आईटी विभाग के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यही कहते हैं: “हां, यदि आपने गलत आधार को पैन के साथ लिंक किया है और उसके बाद अपना आधार डीलिंक करवा लिया है, तो आपको नई लिंकिंग सबमिट करने के लिए फिर से लागू शुल्क का भुगतान करना होगा।”

PAN को Aadhar से कैसे करें डिलिंक?

PAN को Aadhar से डिलिंक करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है। आइए, इनके बारे में जान लेते हैं-

सबसे पहले अपने JAO (क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी) को एक आवेदन जमा करें।

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इस आवेदन के साथ आपको अपना आधार और पैन भी मूल रूप से और प्रत्येक की एक प्रति के साथ लाना होगा।

इसके बाद सत्यापन करने के बाद आपके पैन या आधार को डिलिंक कर दिया जाएगा।

अब आप 1000 रुपये के भुगतान के साथ फिर से PAN को Aadhar से लिंक कर सकेंगे।

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