नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है. लोकसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं. इसे लेकर उन्होंने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की. इस पर शुक्रवार को कोर्ट सुनवाई करने को तुरंत न केवल तैयार हो गया, बल्कि सीबीआई-ईडी को अपना पक्ष रखने का भी आदेश दे दिया.
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दरअसल, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की. मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया और दोननों को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि याचिका पर अब 20 अप्रैल को सुनवाई होगी.
बता दें कि मनीष सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है. सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आज इस याचिका पर सुनवाई की.
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सीबीआई के साथ ही ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ाया गया. जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने आरोपियों को “अवैध” लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके बहीखातों में गलत प्रविष्टियां कीं.
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सीबीआई ने ‘‘घोटाले’’ में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था. ईडी ने नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से निकले धन शोधन के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.