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Jeevan Utsav Plan: LIC के इस प्लान में करें निवेश , जीवन भर मिलेगा बेनिफिट

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Jeevan Utsav Plan: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के जीवन उत्सव (Jeevan Utsav) पॉलिसी में निवेश करके आप जीवन भर आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित हो सकते हैं। यह एक लिमिडेट प्रीमियम प्लान है। इसमें भुगतान अवधि के दौरान एक्स्ट्रा गारंटी दी जाती है।

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लाइफ इंश्योरेंस कवरेज पूरे जीवन भर होता है। निवेश करने के लिए इसमे दो विकल्प मिलते हैं। रेगुलर इनकम बेनिफिट और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट मिलते हैं। रेगुलर इनकम बेनिफिट में बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर मूल बीमा राशि के 10% के बराबर नियमित आय लाभ वर्ष से शुरू होने वाले प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में मिलेगा। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर पॉलिसीधारक वर्ष से शुरू होने वाले प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में मूल बीमा राशि के 10% के बराबर फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट मिलेगा। पॉलिसीधारक के पास ऐसे फ्लेक्सी आय लाभों को स्थगित करने और जमा करने की सुविधा होगी। जीवन उत्सव (Jeevan Utsav) स्कीम के कई फायदे हैं।

Jeevan Utsav: गारंटीड एक्स्ट्रा बेनिफिट

इस पॉलिसी के तहत प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में 40 रुपए प्रति हजार मूल बीमा राशि की दर से गारंटीड एक्स्ट्रा इनकम अर्जित होगी। प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद गारंटीड एक्स्ट्रा राशि का कोई संचय नहीं होगा।

Jeevan Utsav: बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में बेनिफिट

अगर इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति की शुरुआत में ही मौत हो जाती है तो मृत्यु पर बीमा राशि के साथ-साथ संचित गारंटीड एक्स्ट्रा राशि के बराबर मृत्यु बेनिफिट दिया जाएगा।

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बशर्ते कि पॉलिसी अभी भी अस्तित्व में हो। यह डेथ बेनिफिट मौत की तारीख तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 105% से कम नहीं होगा।

Jeevan Utsav: मृत्यु पर बीमा राशि

एलआईसी के मुताबिक मृत्यु पर बीमा राशि को मूल बीमा राशि से अधिक या वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना दिया जाएगा। जहां वार्षिक प्रीमियम पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए वर्ष में देय प्रीमियम राशि होगी, जिसमें टैक्स, राइडर प्रीमियम, अंडरराइटिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम और मोडल प्रीमियम के लिए लोडिंग, अगर कोई हो दिया जाएगा।

Jeevan Utsav: इन बातों का रखें ध्यान

अगर प्रीमियम का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो पॉलिसी के तहत गारंटीड एक्स्ट्रा राशि मिलना बंद हो जाएगी।

प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में मृत्यु के वर्ष में गारंटीड एक्स्ट्रा राशि पूरे पॉलिसी वर्ष के लिए देय होती है।

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प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान किसी चालू पॉलिसी के सरेंडर के मामले में जिस पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी सरेंडर की गई है। उसके लिए गारंटीड एक्स्ट्रा राशि उस पॉलिसी वर्ष के लिए पूर्ण महीनों के अनुपात में आनुपातिक आधार पर जोड़ी जाएगी, जिसमें पॉलिसी सरेंडर की गई है।

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